रायपुर : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे IAS अफसर अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि अनिल टुटेजा को ED को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। आज शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि ED की तरफ से गलत कार्रवाई की जा रही है।
याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि ईडी जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है उसमें कोई ठोस बेस नहीं है। यानि ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। जबकि ईडी नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है जो नहीं किया गया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, और एहसानुद्दिन अमनउल्लाह दो जजों ने सुनवाई करके फैसला सुनाया है।
बताया जा रहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले में फिर सुनवाई हो सकती है, तब तक ED टुटेजा के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं ले सकती। आईएएस अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भी किखा था जिसमे उन्होंने जानकारी दी थी की वे 28 अप्रैल तक अवकाश पर हैं।

