भोपाल :- मध्य प्रदेश के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशनन को लेकर उठ रहे सवालों पर वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है. वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की 80 साल उम्र पूरी होने के बाद ही 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा. विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि 85 साल की आयु पूरी करने पर पेंशनर्स को 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा.
वित्त विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण
मध्य प्रदेश में 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति थी. पेंशनर्स का कहना है कि 79 साल की आयु पूरी करने और 80 साल में प्रवेश करने के साथ ही यह 20 फीसदी राशि उनके खातों में पहुंचनी चाहिए. इसको लेकर लगातार बुजुर्ग पेंशनर्स संबंधित विभाग तक पहुंच रहे थे. इसको लेकर पेंशनर्स द्वारा वित्त विभाग तक अतिरिक्त पेंशन का लाभ न दिए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई गई. यह मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है. कोर्ट के आदेश के बाद अब वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है.
उम्र 80 साल पूरी होने पर अतिरिक्त पेंशन
वित्त विभाग ने आदेश में कहा है “अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगी. इसका आशय है कि निर्धारित आयु 80 साल पूरी होने के बाद अगले माह से उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इसको लेकर वित्त विभाग द्वारा पूर्व में ही आदेश दिया जा चुका है.

