धमतरी:- अर्नब तूफान के असर से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका के बीच कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसानों को घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचानी होगी. इसके लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. निर्धारित समय में सूचना नहीं देने पर बीमा क्लेम मिलने में परेशानी हो सकती है.
खड़ी फसल से लेकर खलिहान तक के नुकसान पर नजर
बारिश और जलभराव से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान होने पर बीमा दावे का आकलन योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. इसके लिए फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. वहीं, कटाई के बाद खेत या खलिहान में रखी धान की फसल यानी करपा को नुकसान होने पर अधिकतम 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा का प्रावधान है.
शिकायत के लिए इन जानकारियों की होगी जरूरत
किसानों को टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराते समय अपना नाम, मोबाइल नंबर, गांव, तहसील और जिले का नाम, खसरा नंबर, बीमित फसल का नाम, बीमा पॉलिसी नंबर तथा नुकसान की तारीख और उसका विवरण देना होगा. इन जानकारियों के आधार पर शिकायत दर्ज करने और आगे की प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी.
नुकसान की फोटो लें, फसल काटने में जल्दबाजी न करें
कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि नुकसान की स्थिति में घबराकर कोई कदम न उठाएं. खेत में खड़ी या कटी हुई फसल को हुए नुकसान की फोटो और वीडियो सुरक्षित रखें. इसकी सूचना संबंधित पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी दें. खलिहान में रखी कटी हुई फसल को पॉलीथिन से ढंककर सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है.

