जशपुर :- जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की त्वरित विवेचना और प्रभावी अभियोजन के चलते घटना के करीब एक माह के भीतर ही न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषी को कठोर दंड दिया। माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर के न्यायाधीश जनार्दन खरे ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी कलेश्वर विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, कांसाबेल थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की थी। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले में थाना कांसाबेल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2), 296, 351(2), 115(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से मामले की विवेचना निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार ने की। वहीं न्यायालय में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य एवं गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास का दंड सुनाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर अपराधों में त्वरित विवेचना, समय पर चालान प्रस्तुत करने और प्रभावी अभियोजन के कारण पीड़िता को कम समय में न्याय दिलाना संभव हो सका। इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।

