नई दिल्ली :- राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. झारखंड में लागू हो रहे नए नियमों के मुताबिक, अगर आपने पिछले 6 महीनों से जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से अपना राशन नहीं लिया है, तो आपका राशन कार्ड 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है. सरकार की नजर ऐसे कार्डधारकों पर है जिन्हें ‘साइलेंट कार्डधारक’ माना गया है. इस संबंध में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दिल्ली में हुई बैठक के बाद राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है.
21 सितंबर 2026 तक का है आखिरी मौका
अपने राशन कार्ड को चालू रखने के लिए प्रभावित कार्डधारकों के पास 21 सितंबर 2026 तक का समय है. इस अंतिम तारीख से पहले उन्हें अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर अपना बकाया राशन जरूर उठा लेना चाहिए. यदि वे ऐसा करने में सफल रहते हैं, तो उनका कार्ड एक्टिव रहेगा. 21 सितंबर तक राशन न उठाने की स्थिति में 1 अक्टूबर से उन्हें अनाज मिलना बंद हो जाएगा.
योजनाओं के दुरुपयोग पर सरकार की सख्ती
जांच में यह सामने आया है कि कई लोगों ने राशन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ मुफ्त अनाज के लिए नहीं, बल्कि आयुष्मान भारत योजना और मंइयां सम्मान योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया है. ये लोग महीनों से दुकान से अनाज नहीं उठा रहे हैं. सरकार ऐसे फर्जी या केवल कागजी लाभार्थियों की पहचान कर उनके कार्ड को हमेशा के लिए रद्द करने की तैयारी कर रही है ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके.
e-KYC के लिए मिलेगा 3 महीने का अतिरिक्त समय
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों के राशन कार्ड 1 अक्टूबर को ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उन्हें राहत देते हुए 3 महीने की मोहलत दी जाएगी. 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी 2027 तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा. कार्डधारक इस अवधि में अपना e-KYC पूरा करवाकर अपने कार्ड को दोबारा शुरू करवा सकते हैं.
