सूरत : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत सेंशस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में सजा का एलान हो गया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है। वहीँ इसके बाद उनकी जमानत पर सुनवाई की गई जिसके बाद उन्हें बेल भी दे दी गई है। उन्हें 30 दिन का वक्त दिया गया है और ऊपरी अदालत में जाकर वे अपील कर सकते हैं।
कोर्ट ने उनकी सजा पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है। अगर ऊपरी अदालत मे भी इसे खारिज कर दिया गया तो वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राहुल गांधी के एडवोकेट किरीट पानवाला ने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की और निर्णय सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज है। बता दें, मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। इस मामले में उन पर मानहानि किया गया था जिसके बाद आज मामले की सुनवाई सूरत में हुई। पेशी के दौरान राहुल गांधी ने कहा – मैंने जानबूझकर बयान नहीं दिया है। वहीँ राहुल के वकील ने सजा कम करने की अपील की थी।
बता दें मामला अभी का नहीं बल्कि साल 2019 का है। दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इस मामले पर काफी हंगामा हुआ था।
