बिलासपुर। ई-रिक्शा चोरी के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने एसपी रजनेश के हलफनामे को खारिज करते हुए नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एसपी को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नया शपथपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
दरअसल, यह पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। 20 जनवरी को प्रतीक साहू की ई-रिक्शा चोरी हो गई, जिसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद 28 फरवरी को एक व्यक्ति के पास से ई-रिक्शा बरामद किया। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने यह ई-रिक्शा 20 हजार रुपए में खरीदी थी। लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसे छोड़ दिया।
याचिकाकर्ता प्रतीक साहू का आरोप है कि पुलिस ने उसे थाने बुलाकर गाली-गलौज की और धमकाया। साथ ही उससे कागजात दिखाने के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ उसने एडवोकेट अमित कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
पिछले सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एसपी से शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल करने को कहा था और जांच अधिकारी को सभी संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे।