कोयला घोटाला केस में निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में रहने पर लगायी रोक..
रायपुर । छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू समेत सौम्या चैरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने तीनों आरोपियों को सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। बेल के कोयला घोटाला प्रकरण में आरोपी बने तीनों लोगों को छत्तीसगढ़ में रहने पर भी पाबंदी लगायी है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए कोयला घोटाला में आईएएस अफसर सहित कई कारोबारी आज भी जेल में बंद है। इस प्रकरण में निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चैरसिया समेत इस पूरे खेल के मास्टर माइंड सूर्यकांत तिवारी ने वकील के माध्यम से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी थी।
केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस केस में तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ताकी पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इन आरोपियों के गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए उन्हें फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान आरोपी राज्य से बाहर ही रहेंगे और न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मिले इस राहत के बाद भी तीनों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज डीएमएफ सहित अन्य कई मामलों में तीनों आरोपियों के नाम दर्ज है। लिहाजा उन मामलों में भी उन्हें कानूनी राहत नही मिलने तक तीनों को जेल में ही रहना होगा।