पटना:- बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को अब हाफ-डे व्यवस्था लागू होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के संचालन को लेकर जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शनिवार को विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) सज्जन आर. की ओर से 6 अगस्त 2026 को जारी विभागीय आदेश में नई समय-सारणी स्पष्ट की गई है।
शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक, सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। वहीं, शनिवार को विद्यालयों का संचालन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही किया जाएगा। विभाग ने यह बदलाव 12 दिसंबर 2025 को जारी उस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए किया है, जिसमें सोमवार से शनिवार तक स्कूलों के संचालन का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया था।
कक्षा 1 से 8 तक के लिए 12 बजे तक गतिविधियां
नए आदेश के अनुसार शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व निर्धारित कक्षाएं और गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन कराया जाएगा। भोजन के बाद विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को अध्यापन कार्य एवं पूर्व निर्धारित अन्य गतिविधियां दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएंगी। इसके बाद विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाएगी।
शिक्षकों को रोज एक घंटा अतिरिक्त रुकना होगा
स्कूलों के समय में बदलाव के साथ ही शिक्षकों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रतिदिन कक्षा अवधि समाप्त होने के बाद शिक्षक और शिक्षिकाओं को एक घंटे तक विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। इस अतिरिक्त समय में शिक्षक अगले दिन और अगले सप्ताह की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन संबंधी कार्य, शिक्षक डायरी का अद्यतन, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच, प्रयोगशाला प्रबंधन तथा Remedial Classes समेत अन्य शैक्षणिक कार्य किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित कार्य पूरा करने के बाद ही शिक्षकों को विद्यालय से जाने की अनुमति होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

