रायपुर :- गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ती भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए रायपुर पुलिस ने भारी और हल्के मालवाहक वाहनों के आवागमन को लेकर विशेष व्यवस्था लागू की है। पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में वाहनों के प्रवेश और आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
19 प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों की एंट्री बंद
पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों से मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
इनमें तेलीबांधा थाना के सामने चौक, कोटा रोड प्रवेश मार्ग, महामाया नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डी.डी. नगर प्रवेश मार्ग, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, पाटीदार भवन के सामने भनपुरी, विधानसभा रोड स्थित बीआईपी तिराहा, एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-1 और कचना रेलवे क्रॉसिंग शामिल हैं।
यह प्रतिबंध सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़
पुलिस के मुताबिक गणेशोत्सव के दौरान शहर में बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनकी सजावट और दर्शन के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। इसके चलते शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।
श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों की एंट्री पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी समयबद्ध रोक
इसके अलावा पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर और अन्य हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी कुछ प्रमुख मार्गों पर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था भी 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
इन मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा—
अप्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग होते हुए तेलीबांधा चौक
राठौर चौक से तेलीबांधा चौक
फाफाडीह चौक-स्टेशन चौक-तेलीबांधा नाका चौक
चूनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा होते हुए स्टेशन चौक निकास गेट
कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज होते हुए तेलीबांधा नाका चौक
नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर
हल्के मालवाहकों के लिए वैकल्पिक रूट
पुलिस ने हल्के मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किया है। वाहन फाफाडीह चौक से शास्त्री चौक, महिला थाना चौक, बूढ़ेश्वर चौक, लाखेनगर चौक, आश्रम तिराहा और आमापारा तिराहा होते हुए अप्रसेन चौक तक जा सकेंगे।
पुलिस ने अधिकारियों को प्रतिबंधित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

