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    Home » एक क्लिक में समझिए GST जीरो होने पर क्या होगा असर, कितना भरना होगा प्रीमियम, इतने की होगी महाबचत
    नई दिल्ली

    एक क्लिक में समझिए GST जीरो होने पर क्या होगा असर, कितना भरना होगा प्रीमियम, इतने की होगी महाबचत

    Amrendra DwivediBy Amrendra DwivediSeptember 4, 2025No Comments4 Mins Read
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    नई दिल्ली:- केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले देशवासियों को बंपर सौगात दी है. 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए. जहां दो 12 और 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए. वहीं, अब सिर्फ 5 और 18 फीसदी वाले ही स्लैब रहेंगे. वहीं, सरकार ने देश के करोड़ों बीमाधारकों को भी तोहफा दिया है.

    जीएसटी काउंंसिल ने अब से हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरों को शून्य कर दिया है. यानि कि अब से पॉलिसियों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक इन पर 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जा रहा था. ये सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगे. सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा के क्षेत्र मे कवर करना है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है. अब से हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज्यादा आसान हो जाएगा. अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठने लगे है कि अब कितना प्रीमियम देना होगा. आइये विस्तार से सब समझते हैं.

    पॉलिसियों के बेस प्रीमियम पर देना पड़ता था टैक्स

    बता दें, अभी तक हमलोग जो भी पॉलिसियां लेते थे या उन्हे रिन्यू करवाते थे, तो उसके बेस प्रीमियम पर ही टैक्स देना पड़ता था. कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली है और उसका सालाना प्रीमियम लगभग 20 हजार रुपये है तो इस 20 हजार का 18 फीसदी टैक्स भी देना पड़ता था. यानि कि 20 हजार का 18 फीसदी टैक्स हुआ 3,600 रुपये. यानि कि पॉलिसी के लिए आप अपनी जेब से कुल 23,600 रुपये भरते थे. ये टैक्स के पैसे सीधे सरकार के खाते में जाते थे. 22 सितंबर से अब ये नहीं होगा. आप सिर्फ 20 हजार रुपये ही प्रीमियम जमा करेंगे.

    इतने रुपयों की होगी बचत

    22 सितंबर से जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक 18 फीसदी टैक्स नहीं भरना होगा. इसका साफ मतलब है कि सीधे-सीधे 3 हजार 600 रुपये की सालाना बचत होगी.

    ये भी समझिए

    22 सितंबर से आपको काफी राहत मिलने वाली है. अलग-अलग प्रीमियम पर आपकी बचत भी अलग-अलग होगी.

    अगर आपका सालभर में 10 हजार रुपये प्रीमियम है तो आप 11 हजार 800 रुपये प्रीमियम भरते थे, लेकिन 22 सितंबर से आप सिर्फ 10 हजार ही प्रीमियम भरेंगे. आपको 1,800 रुपये की बचत होगी.

    20,000 हजार के प्रीमियम पर सालाना 3,600 रुपये की बचत होगी.

    30,000 हजार के प्रीमियम पर 5,400 रुपये की बचत होगी.

    40,000 के प्रीमियम पर 7,200 रुपये की बचत होगी.

    50,000 रुपये के प्रीमियम पर कुल 9,000 रुपये बचेंगे.

    अगर आपका सालाना प्रीमियम 1,00,000 रुपये का है तो आपको सीधे तौर पर 18,000 रुपयों की बचत होगी.

    इसका मतलब साफ है कि यह बचत छोटी-मोटी नहीं, बल्कि अच्छी-खासी है. जो आपकी जेब को प्रभावित करेगी.

    पुरानी पॉलिसियों पर भी होगी बचत

    वहीं, अब बात करते हैं पुरानी पॉलिसियों के बारे में. जो पॉलिसियां पहले से चल रही हैं उन सभी पर भी यह फैसला लागू होगा. 22 सितंबर के बाद अगर कोई पॉलिसी रिन्यू भी करवाते हैं तो आपको 18 फीसदी का टैक्स देने की जरुरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम ही भरना होगा.

    इन पॉलिसियों पर लागू होंगे नियम

    सरकार के ऐलान के बाद सभी तरह की पॉलिसियों पर यह फैसला लागू होगा. चाहे वह इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी हो, चाहे वह यूलिप हो या एंडॉवमेंट पॉलिसी हो. इन सभी पर जीसटी नहीं लगेगा. वहीं, कोई पॉलिसी रिन्यू भी कराते हैं तब भी जीएसटी नहीं देना होगा. सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि बीमा हर साल महंगा होता जा रहा था. कम सैलरी वालों के लिए यह मुश्किल साबित हो रहा था.

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