CG: नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर की वायरल, कोरबा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 3 साल कैद
कोरबा:- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वाले एक आरोपी को कोरबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उसे इंस्टाग्राम पर वायरल करने के जुर्म में 19 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह पूरा मामला जिले के उरगा थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
क्या है पूरा मामला
घटना उरगा थाना क्षेत्र की है, जहाँ आरोपी युवक ने एक नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली थीं. इसके बाद आरोपी ने न केवल उन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, बल्कि लड़की के मामा को भी भेजकर उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किये जिसके आधार पर यह फैसला आया है.
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय ने माना ठोस आधार
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने कोर्ट में आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए. सुनवाई के दौरान पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया, जो आरोपी के खिलाफ अहम सबूत बना. मोबाइल से नाबालिग की 6 आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद की गयी थीं. जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का आदेश दिया.
इन धाराओं के तहत दोषी को सजा
न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की धारा 67ख और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत आरोपी को दोषी पाया. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है.
