कोरिया:- प्रतिबंधित मवेशी का मांस मिलने के बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ये कार्रवाई बैकुंठपुर थाना इलाके के चौकी पोड़ी बचरा के ग्राम पोड़ी कंवरपारा में की है. पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है. पकड़े गए लोगों के कब्जे से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है. आरोपियों से पुलिस ने टांगी और धारदार चाकू भी जब्त किया.
प्रतिबंधित मांस मिला, पांच आरोपी गिरफ्तार
चौकी प्रभारी लवांग सिंह ने कहा, ”26 सितंबर 2026 को ग्राम पोड़ी कंवरपारा के पीछे गड्ढे वाले खेत में मवेशी के अवशेष मिलने की सूचना मिली थी. मामले में ग्राम पंचायत पोड़ी बरपारा की सरपंच सुशीला, पति जय प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पर चौकी पोड़ी बचरा, थाना बैकुण्ठपुर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया हरीश राठौर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई. जांच में फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल तथा चौकी पोड़ी बचरा पुलिस की टीम को लगाया गया.”
तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
पुलिस टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के साथ तकनीकी जानकारी को जुटाया. इसके अलावा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाई गई. जांच के दौरान पुलिस ने संजय कुमार कुर्रे, धर्मेन्द्र कुर्रे, सुभाष कुर्रे और विक्की उर्फ अमन कुमार कुर्रे, सभी निवासी पोड़ी बैरडांड, तथा कोडांगी थाना खड़गवां क्षेत्र निवासी एक नाबालिग को पूछताछ के लिए तलब किया. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया. आरोपियों के पुलिस के सामने दिए गये बयान के आधार पर गवाहों की मौजूदगी में मांस के अवशेष तथा घटना में प्रयुक्त टांगी और चाकू बरामद कर जब्त किए गए.
पशु संरक्षण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई
पुलिस के मुताबिक आरोपियों को 28 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई. विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 5 एवं 10 के प्रावधान भी प्रकरण में जोड़े गए हैं. पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर 29 सितंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

