कोरबा:- युवक और युवती के बीच पहले प्रेम संबंध बना, फिर शक के कारण बॉयफ्रेंड ने युवती की हत्या कर दी. संबंध शादी की बात तक पहुंच चुका था, लेकिन एक शक की वजह से यह रिलेशनशिप एक खौफनाक हत्या के जुर्म में बदल गया. इस मामले में आरोपी बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया था. अब न्यायालय ने भी उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी पिन्टू (25 साल) और युवती की पहचान मई 2024 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी. दोनों ने मोबाइल नंबर साझा किए और बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया. दोनों के परिवार में शादी की चर्चा भी होने लगी थी. इसी दौरान आरोपी को ऐसा शक हुआ कि पूजा का दूसरे युवक से भी संबंध हैं. इस बात की वजह से वह नाराज था.
नवंबर में 2024 में हत्या की वारदात
इस मामले में पैरवी कर रहे लोकअभियोजक अधिकारी अधिवक्ता राजेंद्र साहू ने बताया कि 25 नवंबर 2024 को आरोपी और युवती के घर आया था. आरोपी मोटरसाइकिल से उरगा थाना इलाके तक पहुंचा. अभियोजन के अनुसार युवती के घर में दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने. इसके बाद आरोपी ने पूजा को अन्य युवकों से संबंध नहीं रखने की बात कही, जिस पर विवाद हो गया. गाली-गलौज और मारपीट के बाद आरोपी ने गुस्से में पूजा को खाट पर पटक दिया और गमछे से उसका मुंह और गला दबा दिया. जिससे उसकी मौत हो गयी थी.
गुमराह करने का भी किया प्रयास
अभियोजन के अनुसार हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कॉलेज के प्रश्नपत्र और एक पत्र लिखकर मौके पर फेंक दिया था. जिससे की हत्या का आरोप किसी और पर डाला जा सके, अपना बैग भी वहीं छोड़ दिया और घटना में इस्तेमाल गमछे को लेकर बाइक से फरार हो गया. वहीं इधर पूजा को बाद में उपचार के लिए न्यू कोरबा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
आजीवन कारावास के सजा से किया गया दंडित
पूजा की गला दबाकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने सक्ती के आरोपी पिन्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

