(कोरबा) चरित्र संदेह पर पत्नी की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई पति को आजीवन कारावास की सजाकोरबा: कोरबा जिले में चरित्र संदेह को लेकर पत्नी से विवाद करने के बाद डंडा से पीटकर उनकी हत्या कर देने का दोष पर्याप्त साक्ष्य होने पर न्यायालय में सिद्ध हो गया। जानकारी के अनुसार विवेचना कर पुलिस ने कथित आरोपित पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य होने से दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।जानकारी के अनुसार उक्त मामला लेमरू थाना अंतर्गत 12 जुलाई 2023 का है। जहां ग्राम गढ़-उपरोड़ा खालपारा निवासी अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह अकसर अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। 12 जुलाई को इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हुआ, तब उसने डंडा से पत्नी पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्नी की मृत्यु हो गई। पति ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि घटना दिनांक को वह सुबह 8 बजे खेत जोतने गया था, दोपहर 12 बजे घर आया तो पत्नी नहीं थी। सरई पत्ता तोड़ने जंगल गई थी। शाम 4 बजे तक नहीं आने पर उसे ढूंढने जंगल गया। तब वह खेत किनारे बेहोश पड़ी मिली। उसे उठा कर घर लाया और होश आने पर खाना खिलाया। उसके बाद पत्नी सो गई, तब वह मछली पकड़ने चला गया।शाम को वापस आया, तब मोहल्ले की महिलाएं पत्नी की मालिश कर रही थी। बाद में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर शव का पोस्टमार्टम कराया, तब हत्या करने की बात सामने आई। जांच-उपरांत पुलिस ने संदेह के आधार पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की।आखिरकार पति ने पत्नी की डंडा से पीट-पीट कर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पत्नी के शव में लगे खून को कपडे व रूई से पोंछने की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में धारा 302, 201 के तहत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी चतुर्वेदी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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