बिलासपुर : हाईकोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर है। यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले पर अंतिम फैसला दुर्ग न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। बता दें, कि यश ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर दुर्ग जिले के 10 हजार से अधिक लोगों ने करोड़ों रु निवेश किया है। शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और 5 साल पहले ही संपत्ति कुर्क कर राशि लौटाने का आदेश दिया गया। इस मामले को लेकर अंतिम फैसला करने के लिए दुर्ग न्यायालय में मामला भेजा भी गया था। इधर यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ने कार्रवाई पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद से मामला अटका रहा। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। निवेशकों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निचली कोर्ट में जल्द ही इस पर सुनवाई होगी और उन्हेे उनकी राशि वापस मिल जायेगी।
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