Close Menu
Dabang RajdhaniDabang Rajdhani

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    CG: बिजली के खंभे से बांधकर बेदम पिटाई, इस मेडिकल कॉलेज परिसर में बर्बरता

    June 7, 2026

    CG: राशनकार्ड से जुड़ी बड़ी खबर: नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, सेवा सेतु पोर्टल से घर बैठे होगा काम

    June 7, 2026

    सूर्य दिलाएंगे अकूत दौलत: वर्ष 2026 में करें ये खास उपाय, चमकेगी किस्मत

    June 7, 2026
    Facebook YouTube WhatsApp
    Sunday, June 7
    Dabang RajdhaniDabang Rajdhani
    Facebook WhatsApp
    • छत्तीसगढ़
    • लाइफ स्टाइल
    • कारोबार
    • राजनीति
    • जुर्म
    • देश विदेश
    • Other
      • खेल
      • ज्योतिष
      • मनोरंजन
    Dabang RajdhaniDabang Rajdhani
    Home » हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकती विभागीय जांच, हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की निरस्त
    छत्तीसगढ़

    हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकती विभागीय जांच, हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की निरस्त

    Amrendra DwivediBy Amrendra DwivediSeptember 23, 2024Updated:September 23, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    High court News : यदि सेवानिवृत्ति के पहले विभागीय जांच प्रारंभ नहीं की गयी है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विनियम 2010 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने इस आधार पर सेवानिवृत्ति बैंक अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने 45 दिवस के अंदर समस्त लंबित सेवानिवृति देयक भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ में यह भी निर्णय दिया है कि विभागीय जांच आरोप पत्र देने के दिनांक से ही संस्थित होता है, न कि विभागीय जांच प्रारंभ करने के सूचना से।

    छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अंतर्गत स्केल -3 आफिसर के पद पर कार्यरत रविंद्र कुमार कुकरेजा 31.05.2014 को सेवानिवृत्त हो गये। रिटायरमेंट के दो दिन पूर्व 29.05.2014 को उन्हें सूचित किया गया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति का लाभ रोक दिया गया। इसके बाद दिनांक 26 जुलाई 2014 को उन्हें आरोप पत्र दिया गया। जिसे उन्होंने  उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा क्रमचारी) विनियम 2010 के तहत् यदि विभागीय जांच सेवानिवृत्ति के पहले आरंभ की गयी है तो वह सेवानिवृत्ति के पश्चात चालू रहेगी, किंतु विभागीय जांच सेवानिवृत्ति के बाद संस्थित नहीं की जा सकती एवं विभागीय जांच आरोप पत्र देने के दिनांक से संस्थित होती है।

    इस प्रकरण में विभागीय जांच प्रारंभ करने कि निर्णय की सूचना सेवानिवृत्ति के दो दिन पूर्व दिया गया, किन्तु अरोप पत्र 26 जुलाई अर्थात दो माह बाद दिया गया, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद का है। इसलिये विभागीय जांच नहीं की जा सकती। बैंक की ओर से बताया गया कि सेवानिवृत्ति के पूर्व ही याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसके जवाब के पश्चात निर्णय लेकर 29.05.2014 को सेवानिवृत्ति के पहले याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया गया था। साथ ही विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया। अतः विभागीय जांच सेवानिवृत्ति के पूर्व संस्थित किया जाना माना जायेगा।

    दोनों पक्षों के सुनवाई पश्चात न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल के एकलपीठ ने निर्णय किया गया की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा क्रमचारी) विनियम 2010 के विनियम 45 के तहत् यदि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच संस्थित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकरण में मात्र विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय सेवानिवृत्ति के दो दिन पूर्व लिया गया था। किंतु विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र दिनांक 26.07.2014 को दिया गया था, जो कि सेवानिवृत्ति के दो माह बाद का है। विभागीय जांच आरोप पत्र जारी करने का दिनांक से ही संस्थित होता है, अतः प्रस्तुत प्रकरण में याचिकाकर्ता के विरूद्व विभागीय जांच को निरस्त किया जाता है। साथ ही  इस कारण से लंबित समस्त सेवानिवृत्ति देयक 45 दिनो के अनदर भुगतान करने के निर्देश दिया गया है।

    Post Views: 510
    # latest news Bilaspur chhattisgarh Bilaspur highcort breaking news Cg Latest News Cg news CGRGB Chhattigarh High Cort chhattisgarh Highcort Highcort Bilaspur Hightension Tower Hindi Khabar Hindi News Karobar Latest Khabar Latest news Latest News In CG Raipur Today Today khabar Today news Vibhagi Jachh दबंग राजधानी
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Amrendra Dwivedi

    Related Posts

    CG: बिजली के खंभे से बांधकर बेदम पिटाई, इस मेडिकल कॉलेज परिसर में बर्बरता

    June 7, 2026

    CG: राशनकार्ड से जुड़ी बड़ी खबर: नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, सेवा सेतु पोर्टल से घर बैठे होगा काम

    June 7, 2026

    सूर्य दिलाएंगे अकूत दौलत: वर्ष 2026 में करें ये खास उपाय, चमकेगी किस्मत

    June 7, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    Demo
    Our Picks
    • Facebook
    • YouTube
    • WhatsApp
    Don't Miss
    Korba

    CG: बिजली के खंभे से बांधकर बेदम पिटाई, इस मेडिकल कॉलेज परिसर में बर्बरता

    By DabangJune 7, 20260

    कोरबा:- मेडिकल कॉलेज परिसर में चोरी के इल्जाम में युवक की बेदम पिटाई वहां मौजूद…

    CG: राशनकार्ड से जुड़ी बड़ी खबर: नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, सेवा सेतु पोर्टल से घर बैठे होगा काम

    June 7, 2026

    सूर्य दिलाएंगे अकूत दौलत: वर्ष 2026 में करें ये खास उपाय, चमकेगी किस्मत

    June 7, 2026

    आकाशीय बिजली के प्रकोप से बचने के लिए आज ही इंस्टाल करें ये खास एप, जानिए बचाव के अन्य तरीके

    June 7, 2026
    About Us
    About Us

    H.No. 670, ward No. 55, Behind Sai Diagnostic Centre, Krishna Nagar Boriya Road Raipur (CG) 492001

    We're accepting new partnerships right now.

    Email Us: dabangrajdhani@gmail.com
    Contact: +91 8878157788

    Our Picks
    New Comments
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2026 Dabang Rajdhani. Designed by ArenaLikes.com.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.