धमतरी:- जिले में नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. विशेष न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में दर्ज POCSO केस में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया है. पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते पीड़िता को न्याय मिल सका.
2025 का है मामला
यह मामला वर्ष 2025 में सिटी कोतवाली थाना में दर्ज अपराध से जुड़ा है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2), 351(2) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने 37 साल के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.
सबूतों का सही तरीके से किया संकलन
पुलिस के अनुसार इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी ने की थी. उन्होंने घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक और विधिसम्मत तरीके से संकलन किया. आवश्यक दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य समय पर न्यायालय में पेश किए गए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ और आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली.

