बलौदाबाजार\धमतरी\कोरिया:- घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. बलौदाबाजार, धमतरी, कोरिया में खाद्य विभाग की टीम अचानक होटल, ढाबों और चाय दुकानों में दबिश दे रही है. जांच के दौरान कुछ होटलों और रेस्टोरेंट्स में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. जांच के दौरान टीम ने अलग-अलग दुकानों से सिलेंडर जब्त किए
बलौदाबाजार में होटल और ढाबों में आकस्मिक जांच
खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न भोजनालयों और चाय दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जांच के दौरान पाया गया कि कुछ प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर रहे थे. जांच के दौरान टीम ने अलग-अलग दुकानों से सिलेंडर जब्त किए. जिन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए उनमें बिरयानी सेंटर, आकाश भोजनालय, गढ़ कलेवा, मुस्कान टी स्टॉल और देवांगन बिरयानी शामिल हैं, सभी जगह से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया, जिससे कुल पांच सिलेंडर की जब्ती की गई, अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसी अनियमितता पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
धमतरी में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर कार्रवाई
धमतरी में भी सहायक खाद्य अधिकारी भेलेन्द्र कुमार ध्रुव के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक निलेश चन्द्राकर और वैभव कोरटिया की टीम ने नगर निगम क्षेत्र में संचालित होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया गया. जहां से सिलेंडर जब्त किए गए.
खाद्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान बस स्टैंड स्थित ओम डेयरी के संचालक ललित गोस्वामी और अर्जुनी चौक के राजलक्ष्मी होटल और भोजनालय के संचालक हेमंत दास सिन्हा को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया.दोनों प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर एवं संबंधित उपकरण जब्त किए गए.
कोरिया में गैस संचालकों के साथ प्रशासन की बैठक
घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गैस संचालकों की बैठक हुई. जिसमें जिले की सभी गैस एजेंसियों के संचालक शामिल हुए. बैठक में एजेंसी संचालकों ने जानकारी दी कि जिले में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है.
खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई
वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है. गुरुवार को बैकुंठपुर क्षेत्र के होटल और ढाबों में जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए.
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय
अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन है.इस प्रकार के मामलों में अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इन धाराओं के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी संभव है. इसलिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करना अनिवार्य है.

