रायपुर:- पेंडिंग ई-चालान के वाहन मालिकों के लिए राहत का मौका मिल रहा है. न्यायालय में ई-चालानों का लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा निराकरण. 10 मार्च 2026 तक नजदीकी यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. डीसीपी विकास कुमार ने निर्देश दिया कि लोक अदालत के बाद भी प्रकरण पेंडिंग हो तो वाहन को जब्त कर न्यायालय पेश में पेश किया जाएगा.
साथ ही ऐसे ई-चालान जिसका लोगों ने भुगतान नहीं किया है और ऐसे पेंडिंग ई-चालान कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके है. उन ई-चालानों का निराकरण 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले लोक अदालत में किया जावेगा. ऐसे में लोगों के पास राहत पाने का एक मौका है, कि वे लोक अदालत में फाइन पटाकर निराकरण करवा लें. अन्यथा बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है.
लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा निराकरण
पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने निर्देश दिया कि लोक अदालत के बाद भी प्रकरण पेंडिंग हो तो वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाए. ध्यान रहे कि लोक अदालत में प्रकरण को रखने के लिए प्रकरण का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है. वे सभी वाहन स्वामी जिनका ई-चालान 15 अक्टूबर 2025 के पूर्व का है. ऐसे प्रकरणों को लोक अदालत में निराकरण के लिए रखा जाएगा.
पेंडिंग प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को उनके मोबाइल नंबर में कॉल करके बताया जाएगा. व्हाट्सअप के माध्यम से नोटिस की कॉपी भी भेजा जाएगी. 15 अक्टूबर 2025 के पूर्व के ई-चालान जारी हुए वाहन स्वामी अपने प्रकरण को लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी यातायात थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रकरण लोक अदालत में पेश होगा.
कहां कहां जाकर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
यातायात थाना तेलीबांधा, तेलीबांधा पुलिस थाना भवन के ऊपर
यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड, बस स्टैंड परिसर भाठागांव
यातायात थाना शारदा चौक, शारदा चौक में हनुमान मंदिर एवं बिजली ट्रांसफार्मर के पास
यातायात थाना फाफाडीह, गंज थाना भवन फाफाडीह चौक
यातायात थाना भनपुरी, व्यास तालाब तिराहा के पास बिलासपुर रोड
यातायात थाना टाटीबंध, टाटीबंध चौक के पास
यातायात थाना पंडरी, पंडरी पुराना बस स्टैंड के गेट के पास
यातायात थाना पचपेड़ी नाका, पचपेड़ी नाका ब्रिज के नीचे
यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, यातायात कार्यालय

