बिलासपुर : एक महिला की याचिका पर कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखायी। सुनवाई के लिए कोर्ट समय से पहले खुला। मकान के एक केस को लेकर महिला ने अर्जेंट हियरिंग की गुहार कोर्ट से लगायी थी। जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के मामले में संवेदनशीलता दिखायी और बेघर महिला के याचिका पर सुनवाई के लिए समय से पहले कोर्ट में सुनवाई की।
मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। दरअसल दुर्ग की महिला ने अर्जेंट हियरिंग के तहत याचिका पर सुनवाई की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक थाने में FIR होने के बाद से याचिकाकर्ता महिला का पति गायब है। जिसके बाद दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बिना चेतावनी के ही महिला के घर को सील कर दिया।
सील बंद घर को खुलवाने के संबंध में महिला ने याचिका लगायी। याचिकाकर्ता महिला ने इससे पहले दुर्ग आईजी को भी अभ्यावेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की सुनवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने दुर्ग आईजी को नोटिस जारी किया है। मामले में जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है।