नई दिल्ली:- देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इलेक्शन कमीशन ऑफि इंडिया के निर्देश पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है. यह प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को फॉर्म वितरण के साथ शुरू हुई थी और अब इसमें कुछ दिनों का ही समय बचा है.
SIR के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जा रहे हैं और वोटर्स का कंफर्मेशन और करेक्शन कर रहे हैं. बता दें किएसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी वोटरों की सफाई करना है. SIR की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो रही है.
ऐसे में जैसे-जैसे इसकी डेडलाइन करीब आ रही है वैसे-वैसे एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा अगर कोई शख्स डेडलाइन मिस कर दे तो क्या होगा. अगर आपके मन में भी इसको लेकर कोई सवाल है तो हम आज आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं.
सिनेरियो-1
बूथ-लेवल ऑफिसर हर घर से वोटर फॉर्म इकट्ठा करने के लिए तीन बार तक कोशिश करते हैं. अगर किसी कारण वे आप तक नहीं पहुंच पाते हैं या उन्हें फॉर्म नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आपकी डिटेल्स ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में न दिखें. इसके लिए तुरंत कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस मिल सकता है.
ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं
ऐसे स्थिति में voters.eci.gov.in पर ‘Fill Enumeration Form’ के तहत अपनी डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट करें, या अपने BLO या इलेक्टोरेल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) से कॉन्टैक्ट करें. अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, तो आप Form 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सिनेरियो-2
अगर आपका फॉर्म जमा नहीं किया गया था या पुराने SIR रिकॉर्ड (जैसे 2002 के) इस्तेमाल किए गए थे और उन्हें कंफर्म नहीं किया जा सका, तो आपका नाम ड्राफ़्ट लिस्ट से बाहर रह सकता है. ऐसे मामलों में ERO खुद से जांच शुरू कर सकता है और नोटिस भेजकर पूछ सकता है कि आपकी डिटेल्स वेरिफाई क्यों नहीं की गईं. अगर ऑफिसर को शक होता है कि कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं है. जैसे, कोई संभावित विदेशी नागरिक, तो मामला सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत अधिकारियों को भेजा जा सकता है.
इस स्थिति में क्या करें
ऐसी स्थिति में क्लेम-एंड-ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान क्लेम सबमिट करें, जो आमतौर पर जनवरी 2026 तक खुला रहता है. अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें. आप बताए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी दे सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, या कोई पुराना वोटर ID. शुरुआती गिनती के स्टेज में किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.
सिनेरियो-3
अगर आप 9 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी होने के बाद अप्लाई करते हैं, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए ERO के सामने हियरिंग में शामिल होना होगा. अगर आप शामिल नहीं होते हैं या अपनी एलिजिबिलिटी साबित नहीं कर पाते हैं, तो आपका नाम फाइनल लिस्ट से हटाया जा सकता है, जिससे अगले चुनाव में आपके वोट देने के अधिकार पर असर पड़ सकता है. अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो आपको एक नया वोटर ID मिल सकता है.
इस स्थिति में क्या करें
अगर किसी के सामने ऐसी स्थिति आती है तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ हियरिंग में शामिल हों. अगर आपको BLO या ERO से कोई दिक्कत आती है, तो आप complaints@eci.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं.
एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें
सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं
‘Fill Enumeration Form’ पर क्लिक करें
मोबाइल/EPIC नंबर डालें
अपना राज्य चुनें और EPIC नंबर डालें
अब आपको चुनावी डेटा दिखेगा, इसे चेक करें
एन्यूमरेशन फॉर्म भरने से पहले, EPIC को आपके मोबाइल नंबर से लिंक करें.
अगर यह पहले से लिंक नहीं है, तो इसे फ़ॉर्म-8 जमा करके तुरंत लिंक किया जा सकता है.
मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए ‘Correction of Entries in Existing Electoral Roll’ पर क्लिक करें.
अब फॉर्म-8 के अंदर सिर्फ ‘मोबाइल नंबर’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
EPIC के मोबाइल नंबर से लिंक हो जाने के बाद, एप्लिकेंट को फिर से लॉग इन करें.
एन्यूमरेशन फॉर्म भरें, जिसमें आखिरी SIR की जानकारी हो.
आधार-बेस्ड ई-साइन के जरिए सबमिट करें.
ई-साइन और एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के लिए EPIC और आधार डेटा के हिसाब से मौजूदा नाम का मिलान करें.

