रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग डायरेक्टर डीपीआई द्वारा आदेश क्रमांक 1464 दिनांक 29.05.2024 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में संशोधन हेतु समिति का गठन किया गया है। जिसमे आश्चर्य का विषय है कि समिति में एलबी संवर्ग के शिक्षकों से जुड़े हुए किसी भी संघ के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। जबकि पुराने शिक्षक के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग में 01 लाख 80 हजार शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षक सेवारत है। जिनके कंधों पर मूल रूप से छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का भार एवं दायित्व है। वही पुराने शिक्षक जो कि लगभग सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षकों के सेवा संबंधी नियमों को लेकर कोई समिति का गठन हुआ हो और उसमें शिक्षको का बडा समूह एलबी संवर्ग के शिक्षकों को नजरअंदाज किया जाना आश्चर्य के साथ ही षड्यंत्र का विषय भी प्रतीत होता है। संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल, विभाग के सचिव एवं संचालक को ज्ञापन प्रेषित कर आग्रह सहित मांग किया है कि समिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष/प्रतिनिधि को शामिल कर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह जानकारी संघ के उप प्रांतध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया।
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