नई दिल्ली : केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिना पैनधारकों के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने पर टैक्स कटौती (टीडीएस) में कमी का ऐलान किया था। सरकार ने अब EPF निकासी में टैक्सेबल पोर्शन पर टीडीएस दर कम करने का निर्णय लिया है। सरकार इस पर टीडीएस रेट को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने जा रही है।
इसका मतलब है कि अब पीएफ खाते से पैसे निकालने पर आपको ज्यादा टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। ऐसे पीएफ खाताधारक जिनका पैन अकाउंट से लिंक नहीं है, उन्हें अब पैसे निकालने के समय कम टीडीएस देना होगा। इससे उन सैलरीड लोगों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिनका पैन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया है।
अभी क्या है नियम
मौजूदा नियमों के अनुसार अगर कोई पीएफ खाताधारक खाता खोले जाने के 5 साल के भीतर पैसे निकालता है और उसका पैन डिटेल EPF खाते के साथ अटैच है तो निकासी पर सिर्फ 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाता है। वहीं, ऐसे खाताधारक जिनका पैन खाते के साथ लिंक नहीं है, उन्हें निकासी पर 30 फीसदी की दर से टीडीएस चुकाना पड़ता है। हालांकि, ऐसे खाताधारक अपना टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15G/15H जमा कर सकते हैं, जो पैन के एवज में EPFO स्वीकार करता है।
बजट में और क्या हुआ बदलाव
बजट 2023 में पीएफ खाते से निकासी को लेकर और भी बदलाव हुए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर निकासी की रकम 50 हजार से कम है तो उस पर डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब पीएफ खाते से पैन लिंक होने के बावजूद अगर 5 साल से पहले पैसे निकाले गए तो 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। जैसा कि ऊपर बताया है कि पहले यह टीडीएस 10 फीसदी की दर से काटा जाता था।
