मध्यप्रदेश:- अब कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई देने वाले अधिकारियों की सैलरी कटेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के निर्देशों के मुताबिक कृषि फीडरों को केवल 10 घंटे तक ही बिजली दी जा सकती है। अगर किसी फीडर पर लगातार इससे अधिक बिजली आपूर्ति की गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माना जाएगा।
बिजली कंपनी का नया आदेश
कंपनी के 3 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, अगर किसी फीडर पर लगातार दो दिन तक 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी जाती है, तो संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। यदि यह स्थिति तीन दिन तक बनी रहती है तो डीजीएम का वेतन कटेगा और सात दिनों तक लगातार अतिरिक्त बिजली आपूर्ति होने पर जीएम का भी वेतन काटा जाएगा।

