रायपुर। पैरोल में छूटे बंदी राशिद अली उर्फ राजा बैझड द्वारा पुलिस पर कट्टा तानने व फायरिंग करने का प्रयास के संबंध में प्रकाशित किया गया है, जो सच नहीं है। बंदी राशिद अली उर्फ राजा बैझड थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर के अपराध कमांक 250/17 धारा 302, 201, 34 भादवि के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा केन्द्रीय जेल रायपुर में व्यतीत कर रहा था। बंदी पैरोल पर छूटा था पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद बंदी केन्द्रीय जेल रायपुर में सजा व्यतीत करने हेतु उपस्थित नही हुआ जिस पर केन्द्रीय जेल के मुख्य प्रहरी द्वारा थाना टिकरापारा में अपराध कमांक 756/24 धारा 262 भा. न्याय. संहिता के तहत दर्ज करवाया उसके बाद लगातार पतासाजी की जा रही थी।
मुखबीर के जरियें सूचना प्राप्त हुई की राशिद अली उर्फ राजा बैझड रेन्बों पब्लिक स्कूल के सामने मैदान मोती नगर के पास है की सूचना पर राशिद अली उर्फ राजा बैझड को पकडने थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में पेट्रोलिंग टीम रवाना हुआ थ जो मुखबीर के बताये स्थान पर राशिद अली उर्फ राजा बैझड मिला जिससे एक नग देशी कट्टा, एक नग जिन्दा कारतूस व एक बटनदार धारदार चाकू बरामद हुआ। आरोपी द्वारा पुलिस पर किसी प्रकार का पिस्टल नही ताना गया था और न ही फायरिंग करने का प्रयास किया गया। राशिद अली उर्फ राजा बैझड का दुर्ग के बदमाश अमित जोस से दोस्ती होने एवं उससे लिये देशी कट्टा लिये जाने के संबंध में भी अभी तक विवेचना में दर्शित नही हुआ है।