रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (G.P. Singh) को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी किए गए उनके निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उन्हें उसी दिनांक से पद पर बहाल कर दिया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय के आदेश पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसे उन्होंने CAT में चुनौती दी थी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्ति आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था।
इसके बाद, गृह मंत्रालय ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 23 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, गृह मंत्रालय ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहाँ 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय के बाद गृह मंत्रालय ने अब आईपीएस जीपी सिंह को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेजते हुए कहा है कि इस फैसले के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। इस बहाली से जीपी सिंह को उनके अधिकारों और लाभों की प्राप्ति होगी, और वह अपनी सेवाओं को फिर से निभा सकेंगे।