रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए 2100 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए कवासी लखमा ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी। लेकिन जेल प्रशासन द्वारा बल की अनुपलब्धता की सूचना देने के कारण सुनवाई बुधवार तक टाल दी गई।
आज भोजनावकाश से पहले हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे साफ हो गया कि कवासी लखमा को अभी जेल में ही रहना होगा। पूर्व मंत्री को पहले ईडी की दो चरणों की रिमांड पर रखा गया था और अब वे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं।