नई दिल्ली :- अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए! 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा।
पैन कार्ड आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, लोन लेना हो, बैंक ट्रांजैक्शन करना हो या पेंशन और रिफंड क्लेम करना हो। अगर यह बंद हो गया, तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर पैन लिंक नहीं हुआ तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा, और यहां तक कि आपकी सैलरी ट्रांसफर या SIP निवेश में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए, इसे समय पर लिंक करना बेहद जरूरी है।
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका
आप घर बैठे कुछ मिनटों में पैन-आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं: incometax.gov.in/iec/फोपोर्टल
होम पेज पर नीचे ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
नए पेज पर अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
Validate बटन पर क्लिक करें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे डालकर वेरिफाई करें।
अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव था, तो लिंकिंग के लिए ₹1000 की फीस भरनी होगी।
बस! आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

