अंबिकापुर। घटना दिवस 13 मार्च 2017 को पीड़िता घर में थी। उसी दौरान आरोपित ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां कमरे में गई थी तो आरोपित उसे धक्का देकर भाग गया था। घटना दिवस को ही घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण न बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी।
साक्ष्य के दौरान न्यायालय में अभियोजन द्वारा विशेषज्ञ के सहयोग से तथा पीड़िता की माता की उपस्थिति में पीड़िता से छोटे-छोटे प्रश्नों के रूप में जबाब लिया गया था। साक्ष्य लेखन के दौरान उसने इशारों में आरोपित के कृत्य की जानकारी दी थी।उस दौरान आरोपित भी न्यायालय में उपस्थित था।
प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ममता पटेल की अदालत ने आरोपित को धारा 450 व 376(2) का दोषी पाया। अदालत ने आरोपित मुकेश पांडेय को धारा 450 के तहत पांच वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 (2) के तहत 10 वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।