कोरिया : अक्षय तृतीया के दिन विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत चारपारा में परिजनों को समझाइश देकर बाल विवाह रुकवाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल विवाह स्थल पहुंचकर बाल विवाह हेतु गठित पुलिस ईकाई, चाईल्ड लाईन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधियों की संयुक्त टीम के द्वारा शाला प्रमाणपत्र के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें बालिका की जन्मतिथि 17 मार्च 2006 पाया गया। जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह किए जाने की स्थिति में होने वाले वैधानिक प्रावधानों से तथा बालक, बालिका पर पडऩे वाले सामाजिक, शारीरिक दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और बाल विवाह रुकवाया गया। परिजनों ने अपनी सहमति जताते हुए वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित करने का भरोसा दिलाया साथ ही यह भी सहमति जताई गई कि पंचनामा तैयार करने के बाद भी बाल विवाह किया जाता है तो परिजनों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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