दुर्ग:- जिले में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक संवेदनशील मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह मामला थाना नेवई क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने ही बेटे पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.
महिला ने क्या शिकायत की
शिकायतकर्ता महिला रिसाली भिलाई की रहने वाली हैं, उसने थाना नेवई में लिखित शिकायत दर्ज कराई. आरोप लगाया कि उनका पुत्र उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज की, घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी.
पूजा-पाठ में बाधा डाली, धार्मिक भावनाएं आहत
महिला ने यह भी बताया कि घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंक दिया गया और उनके पूजा-पाठ में बाधा डाली गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298 और 299 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया.

