रायपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने साल 2008 ,2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छुपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की थी।
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