रायपुर : होली पर ला एंड आर्डर बनाए रखने के लिए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। नगर में शांति और अमन की बहाली के लिए रविवार को शांति समिति की बैठक में कलेक्टर-एसपी ने समाज के नागरिकों से त्योहार पर शांति बरकरार रखने की अपील की। होली और शब-ए-बारात पर्व को लेकर शहर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहेगी।
शांति समिति की बैठक में रायपुर कलेक्टर डा. सर्वेश्वर भुरे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने समाज प्रमुखों की बैठक ली। इस अवसर पर बिरगांव नगर निगम के अध्यक्ष नन्दलाल देवांगन, अपर कलेक्टर एनआर साहू सहित संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए।
सभी चौक-चौराहों पर तैनात रहेंगे जवान
होली और शब-ए-बरात को लेकर पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। आठ मार्च को शांति और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए 40 से अधिक पेट्रोलिंग गाड़ियां गश्त पर रहेंगी। इसके साथ ही सभी चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती भी रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में सभी जगह पर पुलिस बल तैनात रहेगा। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। वहीं कैमरों से भी लोगों पर नजर रखी जाएगी।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
1.अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध।
2.परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का
3.उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
4.मुखौटे लगाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जबरदस्ती चंदा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5.सात से नौ मार्च तक पानी की विशेष व्यवस्था नगर पालिक निगम, रायपुर तथा बिरगांव द्वारा की जाएगी।
6.होलिका दहन के उपरांत रेत डलवाने का कार्य किया जाएगा। लाखे नगर, चांदनी चौक, कुकरी पारा में जिन स्थानों में पूर्व से होलिका दहन किया जाता रहा, उनको छोड़कर नए स्थलों में बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं किया जाए।
7.सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत प्रवाह की व्यवस्था छग विद्युत मंडल के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
8.अस्पतालों में आपातकाल के लिए होलिका दहन के दिन से नौ मार्च तक रहेगी तथा आपातकाल में डाक्टरों की विशेष ड्यूटी लगाई जाएगी।
9.दुष्प्रभाव डालने वाले रंगों का प्रयोग वर्जित होगा।
10.शराब दुकानें शासन के नीति अनुसार होली के दौरान बंद रहेंगी।
11.नगर सेना द्वारा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।बड़े तालाबों में गोताखोर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
12.होली गुलाल एवं रंग से खेली जाएगी। पेंट, कीचड़, वार्निश और ऐसे तत्वों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
13.किसी के ऊपर जबरदस्ती रंग नहीं डाला जाएगा।
14.हरे-भरे वृक्ष को होली के नाम से नहीं काटा जाएगा।
15.बिजली के तार और टेलीफोन के खंभों के नीचे तथा डामर रोड पर होलिका दहन नहीं किया जाएगा।
16.चलते वाहन पर रंग, मिट्टी एवं पत्थर नहीं फेंके जाएंगे।
17.पेट्रोल पंप और गैस गोदाम के पास होलिका दहन नहीं किया जाएगा।
18.धार्मिक स्थान पर आने-जाने वालों पर रंग, गुलाल नहीं डाला जाएगा।
