कोरबा:- कोल इंडिया ने वी केयर पहल के तहत एक बड़ी घोषणा की है. इससे कोयला उद्योग में लगे कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मदद मिलेगी. कोयला खदानों में घातक दुर्घटनाओं से कर्मचारियों की मौत होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है. यह राशि नियमित और ठेका दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए अब एक समान कर दी गई है.
बिना प्रीमियम बीमा भी: ठेका कर्मचारियों के लिए 40 लाख रुपए का जीवन बीमा भी किया जाएगा. कोयला उद्योग में लगे ठेकाकर्मियों के लिए अब तक इसका कोई प्रावधान नहीं था. इस बीमा के लिए ठेका कर्मचारियों को किसी भी तरह की प्रीमियम देने की भी आवश्यकता नहीं है. जिन 10 से 12 बैंकों को सैलरी प्रबंधन की जवाबदेही दी गई है. वहीं ठेका कर्मियों का बीमा होगा. नियमित कर्मचारियों के लिए यह बीमा राशि एक करोड़ रुपए है.
आदेश जारी किया गया: विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कोल इंडिया प्रबंधन ने इसका आदेश जारी कर दिया है. कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. जिसमें उल्लेख है कि इसका लाभ समस्त कर्मचारियों को कोल इंडिया की बैठक वाले दिन यानी 26 जून से ही मिलेगा. केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने पिछले दिनों कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए नई वर्दी, कॉर्पोरेट वेतन पैकेज और अनुग्रह लाभों में बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की थी. इसी क्रम में कोल इंडिया में इसका पालन शुरू हो गया है.
आदेश में इन बातों का उल्लेख: आदेश में रोजगार के दौरान या उसके कारण होने वाली घातक खदान दुर्घटना के मामले का जिक्र है. इसमें मृत अधिकारी और कर्मचारियों के निकटतम आश्रित परिजन को दिया जाने वाली अनुग्रह राशि को मौजूदा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की बात लिखी गई है.. एसईसीएल सहित कोयला कंपनियों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के मामले में भी यह लागू होगा. ठेका कर्मचारी की घातक दुर्घटना में मृत्यु पर इस अनुग्रह राशि का भुगतान संबंधित ठेकेदार वहन करेगा.
बैठक वाले दिन से ही आदेश होगा प्रभावशील: कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 480वीं मीटिंग 26 जून 2025 को कोल इंडिया मुख्यालय में आयोजित हुई थी. इसमें नियमित एवं ठेका कर्मचारियों के लिए कार्य के दौरान घातक दुर्घटनाओं में मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का निर्णय लिया हुआ था. प्रबंधन ने 26 जून 2025 से ही इस निर्णय को लागू करने का आदेश जारी किया है. इसलिए इसका लाभ उन सभी कामगारों को मिलेगा जिनके प्रकरण 26 जून 2025 या इसके बाद सामने आए हैं.