रायपुर:- प्रवर्तन निदेशालय , रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सोना तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कावले की बैंक खातों में पड़ी शेष राशि, फ्लैट, जमीन-जायदाद समेत 3.76 करोड़ रुपये की संपत्तियां अंतिम रूप से कुर्क की हैं.
सोना तस्करी सिंडिकेट पर ईडी की कार्रवाई:
ईडी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत डीआरआई की तरफ से दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की. और विजय बैद उर्फ विक्की द्वारा रायपुर में खपत के लिए भारत लाया गया था.
रायपुर में इस तरह से की गई सोना की तस्करी:
ईडी की जांच से पता चला कि सचिन केदार ने विजय बैद के निर्देश पर कोलकाता से राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, नागपुर और मुंबई में विदेशी मूल का तस्करी का सोना खरीदा और आपूर्ति की है. सोने की तस्करी भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए की गई थी. इस तस्करी के सोने को विजय बैद ने सुनील कुमार जैन (मेसर्स सहेली ज्वैलर्स), प्रकाश सांखला (मेसर्स नवकार ज्वैलर्स), मेसर्स सुमीत ज्वैलर्स, पुरुषोत्तम कवले (मेसर्स सागर ज्वैलर्स) और धीरज बैद सहित विभिन्न ज्वैलर्स को बेचा था.
इस मामले में, विदेशी मूल के तस्करी वाले सोने और चांदी के रूप में अपराध की कुल आय 260.97 करोड़ रुपये (लगभग) आंकी गई है. ईडी ने कुल 64.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त की है. आगे की जांच जारी है.