गौरेला-पेंड्रा-मारवाही:- जिले में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को पेंड्रारोड की एडीजे कोर्ट (द्वितीय) की न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने 27 वर्षीय आरोपी कृपाल सिंह आर्मो को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त दो महीने की जेल भुगतनी होगी। घटना 30 जून 2024 की है।

जब आरोपी कृपाल सिंह और मृतक चौहान सिंह के बीच किसी पैसों के लेन-देन को लेकर सुबह विवाद हुआ था। शाम करीब 5 बजे गांववालों ने चौहान सिंह को उसके घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में देखा। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर सरपंच के माध्यम से पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभ में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि कृपाल सिंह ने लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर चौहान सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने उसे दोषी ठहराकर सजा सुनाई है।