जांजगीर : जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पूर्व CMHO को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। जांजगीर के विशेष न्यायालय ने पूर्व CMHO डॉ. आरएल घृतलहरे को 7 साल की सजा के साथ-साथ 10 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनायी है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला 11 साल पुराना साल 2012 का है जिसमे सजा सुनाई गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन व्यूरो ने कार्रवाई की थी और करोड़ों की सम्पत्ति का खुलासा हुआ था। एसीबी ने प्रकरण को जांजगीर के विशेष न्यायालय में पेश किया था। जिसकी आज सुनवाई हुई और पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने 7 साल की सजा सुनाई है, वहीं 10 लाख का जुर्माना भी किया है।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.