रायपुर:- छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की खरीद अब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री पर एक प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
यह नया टैक्स नियम सभी प्रकार के दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लागू होगा। यानी अब बाइक, कार, ट्रक या किसी भी माल वाहन की खरीदी-बिक्री पर वाहन की कीमत के अनुसार टैक्स चुकाना होगा। इसके बिना वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई वाहन 10 लाख रुपये का है तो उस पर 10 हजार रुपये टैक्स देना होगा, वहीं 20 लाख के वाहन पर 20 हजार रुपये की देनदारी होगी। यह नियम प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को महंगा बना देगा। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
मूल शोरूम कीमत पर लगेगी टैक्स
परवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री और नाम ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टैक्स अनिवार्य कर दिया है। यह टैक्स वाहन की मूल शोरूम कीमत पर लागू होगा, भले ही वाहन कितने भी साल पुराना क्यों न हो। विभाग के आनलाइन सिस्टम में यह प्राविधान अपडेट कर दिया गया है और अब टैक्स चुकाए बिना नामांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों में यह टैक्स वसूली शुरू कर दी गई है।
हर बार बिकने, नाम ट्रांसफर पर लगेगा टैक्स
हर बार वाहन की बिक्री और नाम ट्रांसफर पर यह टैक्स देना होगा। इससे खासकर उन लोगों पर असर पड़ेगा, जो दिल्ली समेत अन्य शहरों से पुरानी लग्जरी गाड़ियां खरीदकर छत्तीसगढ़ में री-रजिस्ट्रेशन के बाद बेचते हैं। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों का चलाना अवैध है, लेकिन रायपुर जैसे शहरों में इन्हें नए पंजीकरण के साथ आसानी से बेचा जाता था। अब इन पर अतिरिक्त टैक्स लगने से यह कारोबार प्रभावित होगा।

