सरगुजा :- शासकीय उचित मूल्य दुकानों में सप्लाई की जाने वाली फोर्टिफाइड राइस के अवैध रूप से भंडारण के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर में शासकीय चावल की कालाबाजारी करने के मामले में ट्रेडर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है.
110 क्विंटल चावल किया गया था जब्त : 14 जुलाई को एसडीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने खरसिया चौक स्थित अरुण ट्रेडर्स का निरीक्षण किया था. इस दौरान अरुण ट्रेडर्स के बाहर खड़े ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी 0189 में 220 बोरी चावल लोड था. जांच में यह बात सामने आई कि ट्रक में 110 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल मौजूद था. जिसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाता है. खाद्य अधिकारी ने प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि इस चावल का खुले बाजार में क्रय-विक्रय करना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 की कंडिका 5(29) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय है.
न्यायालय संचालक के जवाब से असंतुष्ट : इस मामले में संचालक अरुण अग्रवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. प्रकरण में अरुण कुमार अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि वह ग्रामीणों से चावल खरीदकर अपनी राइस मिल ले जाने की तैयारी कर रहा था. उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसमें फोर्टिफाइड चावल की मिलावट है परंतु न्यायालय ने उनके कथन को असंगत एवं असंतोषजनक माना.
अरुण ट्रेडर्स पर FIR के निर्देश : जांच के बाद कलेक्टर न्यायालय ने अरुण ट्रेडर्स द्वारा संग्रहित चावल को पीडीएस के अंतर्गत संभावित रूप से उपयोग योग्य पाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है. साथ ही ट्रक और जब्त चावल को फिलहाल अरुण अग्रवाल की सुपुर्दगी में रखने का निर्देश भी दिया गया है. कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को यह भी निर्देशित किया है कि एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी 7 दिवस के भीतर न्यायालय को प्रस्तुत करें.