नई दिल्ली:- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था को और सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब तक चेक से पैसा निकालने में दो से तीन दिन का समय लगता था, लेकिन आरबीआई की नई व्यवस्था के तहत चेक उसी दिन क्लीयर हो जाएंगे. यह बदलाव 4 अक्टूबर से लागू हो गया है और इसे ग्राहकों व कारोबारियों दोनों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
अब एक ही दिन में होगा चेक क्लीयर
पहले चेक क्लीयरेंस के लिए लोगों को कई दिन इंतजार करना पड़ता था. लेकिन नई प्रणाली के तहत यदि कोई ग्राहक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक जमा करता है, तो उसकी फोटो और डाटा तुरंत स्कैन कर क्लियरिंग हाउस को भेज दिया जाएगा. शाम 7 बजे तक बैंक को चेक की पुष्टि करनी होगी. यदि बैंक समय पर जवाब नहीं देता, तो चेक को स्वतः क्लीयर माना जाएगा.
दो चरणों में लागू होगी व्यवस्था
नई चेक क्लीयरेंस व्यवस्था दो चरणों में लागू होगी. पहले चरण में, जो 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चलेगा, बैंकों को रात 7 बजे तक जानकारी देनी होगी. दूसरे चरण में, 3 जनवरी 2026 से बैंकों को केवल तीन घंटे में ही चेक की पुष्टि करनी होगी. उदाहरण के लिए, यदि सुबह 10 बजे चेक जमा किया जाता है, तो दोपहर 2 बजे तक उसका निपटान हो जाएगा.
शुरुआत में यह सुविधा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों के क्लियरिंग ग्रिड पर लागू होगी. धीरे-धीरे इसे देशभर के अन्य हिस्सों तक भी विस्तारित किया जाएगा.
धोखाधड़ी की संभावना होगी कम
आरबीआई ने बड़े मूल्य के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य किया है. इस व्यवस्था में ग्राहक पहले से ही बैंक को चेक के प्रमुख विवरण उपलब्ध कराते हैं. इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी और नकली चेक या गलत क्लियरेंस जैसी समस्याएं नहीं होंगी.