जांजगीर चांपा: नींद की गोली खिलाकर नाबालिग से अनाचार करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय पीड़िता अपने पिता के निधन बाद वह अपने मामा के घर में रहती थी। 13 मई 2023 को वह अपने बड़े भाई के साथ अपने बड़े पिता के पुत्र दिलेश्वर महंत के साथ एक आश्रम में रहने गई थी। उसका भाई उसे छोड़कर कमाने खाने गुजरात चला गया। दिलेश्वर महंत कई वर्षो से आश्रम में देखरेख का काम करता था। आश्रम में दिलेश्वर महंत पीड़िता को रोज खाना निकालकर देता था। खाना में नींद की दवा जैसी कुछ मिलाता था, जिससे पीड़िता सो जाती थी। तब दिलेश्वर महंत पीड़िता के साथ अनाचार करता था।