रायपुर : ABEO से BEO/सहायक संचालक पद पर प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में ABEO से BEO/सहायक संचालक के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका WPS 1304/2021 लगी थी। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने ये केस 22 मार्च 2023 को ही खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट के उसी निर्देश को लेकर शासन ने स्थिति साफ की है। ये बात अलग है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट करने में ढ़ाई महीने का वक्त लगा दिया है।
आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि बीईओ प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर विभाग ने जो आदेश 3 फरवरी को जारी किया गया था, 22 मार्च के हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे अपास्त कर दिया गया है। लिहाजा प्रमोशन को लेकर स्थिति अब पूरी तरह से साफ हो गयी है। हाईकोर्ट के आधार पर राज्य शासन ने 30 दिसंबर 2022 को बीईओ प्रमोशन का जो आदेश जारी किया था, वो आदेश यथावत रह गया है।
ये था पूरा मामला
दरअसल हाईकोर्ट में बीईओ के प्रमोशन को लेकर दो याचिकाएं WPS 1304/2021 और WPS 721/2021 एक साथ लगी थी। इनमें से WPS 721/2021 याचिका पहले ही हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच से खारिज हो चुकी थी। दूसरी याचिका WPS 1304/2021 शासन के संज्ञान में नहीं था, लिहाजा राज्य सरकार ने ABEO से BEO पद पर प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया। 30 दिसंबर 2022 को पदोन्नति आदेश जारी करने के बाद जैसे ही राज्य सरकार के संज्ञान में कोर्ट का स्टे आया।
राज्य सरकार ने 3 फरवरी 2023 को प्रमोशन के आर्डर को स्थगन कर दिया था। हालांकि उसके बाद कोर्ट ने 22 मार्च को WPS 1304/2021 को भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद प्रमोशन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।

