मुगेली : 5 साल के स्कूली छात्रा से रेप मामले में आरोपी बस कंडक्टर को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है। 2 महीने की ट्रायल में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 1 हजार रुपये का जुर्माना गया है। निजी स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची के साथ बस कंडक्टर ने हैवानियम की थी। पुलिस ने आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया था।
17 जनवरी को हुई थी घटना
यह घटना 17 जनवरी को हुई, जब 41 वर्षीय आरोपी बच्ची को स्कूल बस से वापस घर छोड़ रहा था. इस दौरान आरोपी कंडक्टर ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया. घर पहुंचने के बाद बच्ची ने अपने निजी अंगों में दर्द की शिकायत मां से की. जिसके बाद मां, बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गई. बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया.
“मामला दर्ज होने के दो घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया गया. टीचर्स और बस ड्राइवर का बयान दर्ज किया गया है. उनका कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी. आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म और अन्य अपराधों का केस दर्ज किया गया है.”

