कोरबा : कोरबा में नव विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने मृतिका के रिश्ते में लगने वाले चाचा ससुर सहायक शिक्षक को परिवार के अन्य लोगों के साथ ही 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आरोपी शिक्षक सहित मृतिका के पति, जेठ-जेठानी और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं। वही कोर्ट के इस आदेश के बाद डीईओं ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर करने का आदेश जारी कर दिया हैं।
पूरा घटनाक्रम कोरबा जिला के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड का हैं। बताया जा रहा हैं कि यहां के प्राथमिक शाला पंडरीपानी में सहायक शिक्षक के पद पर धीरपाल सिंग यादव की पोस्टिंग थी। जानकारी के मुताबिक शिक्षक धीरपाल सिंग यादव के भतीजे की शादी साल 2017 में रेवावती यादव के साथ हुई थी। आरोप हैं कि शादी के कुछ दिन बाद ही नवविवाहिता को दहेज में मोटर सायकल देने के लिए दबाव बनाते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा।
नवविवाहिता के पति, जेठ और सास की प्रताड़ना के दौरान चाचा शिक्षक धीरपाल सिंग यादव की भूमिका भी संदिग्ध थी। इसी दौरान शादी के ढाई साल बाद 24 जुलाई 2019 को नवविवाहिता ने प्रताड़ित होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में पसान थाना में आरोपी पति,सहित सास, जेठ-जेठानी और चाचा ससुर के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कराया गया था।
कटघोरा न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के बाद 4 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। जिसके बाद इस मामले में आरोपी बने शिक्षक चाचा ससुर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया। न्यायालय के इस आदेश के बाद जिला शिक्षाधिकारी जी.पी.भारद्वाज ने दोषी शिक्षक पर एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं।

