रायपुर:- चोरी छिपे लड़कियों के वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर 3 लोगों को अरेस्ट किया है. पकड़े गए 2 लोग बालिग हैं जबकि 1 नाबालिग है. आरोप है कि नाबालिग लड़का लड़कियों के वीडियो चोरी छिपे बना रहा था जब वो बाथरूम में थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. आरोप है कि नाबालिग लड़का चोरी छिपे वीडियो बनाने के बाद अपने 2 दोस्तों को भी भेज चुका था. पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
चोरी छिपे लड़कियों के वीडियो बनाने वाला अरेस्ट
गोलबाजार थाना पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीड़िता ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई. दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले एक नाबालिग ने उसका चोरी छिपे वीडियो बनाया और अपने दोस्तों को भेज दिया. पीड़िता को जब इस बात की भनक लगी की कोई उसके बाथरूम के बाहर खड़ा है तो उसने तत्काल नाबालिग आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान पीड़िता को नाबालिग पर शक हुआ. जिसके बाद उसने नाबालिग का फोन चेक किया. फोन चेक करने के दौरान उसमें से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले. पीड़िता ने तत्काल इस बात की शिकायत थाने में जाकर दी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग और उसके 2 दोस्तों को धरदबोचा. जब्त तीनों मोबाइल फोनों को जांच की जा रही है. ये पता भी लगाया जा रहा है कि वीडियो कितने लोगों को भेजा गया.
नाबालिग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और आईटी एक्ट की धारा 66E के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है. पुलिस के अनुसार, नाबालिग के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है. वहीं, दोनों बालिग आरोपियों के खिलाफ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है.
क्या है आईटी एक्ट की धारा 66E
जो कोई भी जानबूझकर या जानते हुए किसी व्यक्ति के निजी अंग की छवि उसकी सहमति के बिना, उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करते हुए, कैप्चर करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास या दो लाख रुपये से अधिक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा.
खबर से जुड़ी बड़ी बातें
बाथरूम में नहा रही लड़की का चोरी-छिपे वीडियो बना रहा था नाबालिग
शिकायत के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा
2 बालिग और 1 नाबालिग वारदात में शामिल
मोहल्ले का ही रहने वाला है मुख्य नाबालिग आरोपी
पीड़िता को बाथरूम के बाहर किसी के होने का शक लगा, आरोपी का फोन चेक किया तो मिले कई अश्लील वीडियो
नाबालिग वीडियो बनाकर अपने 2 दोस्तों को भेज रहा था
पुलिस ने 3 फोन जब्त किए, फॉरेंसिक जांच की जाएगी
बीएनएस की धारा 77 और आईटी एक्ट 66E के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया
निजता भंग करने पर 3 साल तक जेल और 2 लाख तक जुर्माना लग सकता है
नाबालिग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, दोनों बालिग जेल भेजे गए.

