मुंगेली :- छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों—साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।
घटनाक्रम और पुलिस को दी गई शिकायत के मुख्य बिंदु:
घटना की शुरुआत (29 सितंबर 2026): पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर की शाम को 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की पीड़िता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रोक लिया।
मारपीट और धमकी: आरोप है कि दोनों ने छात्रा के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और बेल्ट से मारपीट की। इसके बाद उसे चुप रहने की धमकी देते हुए 500 रुपए दिए गए।
रतनपुर और बरेला का सफर: डर के कारण पीड़िता घर न जाकर बस से रतनपुर चली गई, जहां एक अज्ञात महिला ने उसकी सहायता की। अगले दिन (30 सितंबर) घर लौटते वक्त वह सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची, जहां शाम करीब 5 बजे दोनों आरोपी उसे दोबारा मिल गए।
नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश करने और दुष्कर्म का आरोप:शिकायत के मुताबिक, दोनों आरोपी छात्रा को जबरन एक सूने मकान में ले गए। वहां साहिल ने पीड़िता को पकड़ रखा था, जबकि प्रहलाद ने उसके हाथ में कोई नशीला इंजेक्शन लगा दिया।
इंजेक्शन के प्रभाव से छात्रा बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को अस्त-व्यस्त कपड़ों में पाया तथा उसके कमर और प्राइवेट पार्ट में तेज दर्द हो रहा था। पीड़िता ने आशंका जताई है कि आरोपियों ने अचेत अवस्था में उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म (गैंगरेप) की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट के कारण उसके हाथों में भी गंभीर चोट व दर्द है।
पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं:
घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद 1 अक्टूबर को परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

