रायपुर:- अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. सीएम विष्णु देव साय के निर्देश पर एक बार फिर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. खनिज विभाग ने मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद चार जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. खनिज विभाग ने जिन जिलों में कार्रवाई की है, वो जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, बलरामपुर और सरगुजा. कार्रवाई के दौरान विभाग ने कई वाहनों को जहां जब्त किया है, वहीं लाखों का जुर्माना भी खनन करने वालों पर लगाया है.
4 जिलों में खनिज विभाग का छापा
दरअसल, मुख्यमंत्री ने अवैध तरीके से प्रदेश में किए जा रहे अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन सहित भंडारण पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं. सीएम ने खनिज विभाग को स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होना चाहिए. सीएम के दिशा निर्देश के बाद चार जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभाग ने अवैध रेत, पत्थर, मिट्टी और गिट्टी उत्खनन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. शासन की ओर से अवैध खनन करने वालों को सख्त चेतावनी भी जारी की गई है.
राजनांदगांव में एक्शन
वित्तीय वर्ष 26-27 के दौरान अब तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के 52 प्रकरणों में कार्रवाई हुई है. कार्रवाई के दौरान 18 लाख 95 हजार 600 का जुर्माना वसूला गया है. इनमें अवैध उत्खनन के 9, परिवहन के 41 तथा भंडारण के 2 प्रकरण शामिल हैं. डोंगरगढ़ के ग्राम आसरा में जांच के दौरान नदी में रेत उत्खनन की कोई अवैध गतिविधि नहीं पकड़ी गई.
बालोद में कार्रवाई
बालोद के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते चेन माउंटेन मशीन को जब्त कर सील कर दिया गया. खनन करते पकड़ा गया पक्ष वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई की गई.
बलरामपुर में एक्शन
बलरामपुर में खनिज विभाग ने राजपुर इलाके के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में लगे टिपर को जब्त किया. बसंतपुर स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में अवैध रूप से भंडारित लगभग 90 घनमीटर रेत जब्त कर संचालक को नोटिस दिया गया.
सरगुजा में कार्रवाई
सरगुजा में अवैध खनन की मिली शिकायतों के आधार पर विभिन्न जगहों पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत एवं गिट्टी उत्खनन और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर सहित 6 वाहनों को जब्त किया गया. सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 और संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत कार्रवाई जारी है. नए नियमों के अनुसार अब जुर्माना राशि न्यूनतम 25 हजार या 2 हजार प्रति टन, जो अधिक होगा, उसके आधार पर वसूला जाएगा. इसके अतिरिक्त खनिज का बाजार मूल्य भी वसूला जाएगा. खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

