रायपुर:- छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर होने वाले संपत्ति रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है.
महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन में बड़ी घोषणा
महिलाओं के नाम पर जमीन, मकान या फिर किसी भी तरह की अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में अबतक संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता रहा है. अब नए फैसले के बाद महिलाओं के नाम पर होने वाले रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क दो प्रतिशत लगेगा.
सैनिकों, पूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25% छूट
अधिसूचना के अनुसार सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत होने पर उनके जीवन साथी को इस छूट की पात्रता केवल एक बार के लिए होगी. 25 लाख तक की सीमा तक यह छूट मिलेगी.
⦁ यदि संपत्ति का मूल्य 25 लाख से ज्यादा होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियम के मुताबिक स्टाम्प शुल्क लगेगा.
⦁ वर्तमान में लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता है. नई व्यवस्था से राहत मिलेगी.
⦁ छूट का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र देना जरूरी है.
⦁ यह लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, जिसके लिए शपथ पत्र देना होगा.
⦁ सबंधित सैनिक/पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज भी देने होंगे.

