दुर्ग:- ग्राम समोदा में 5.20 एकड़ क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती सामने आने के बाद निलंबित की गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को दुर्ग संभागायुक्त के निर्देश पर बहाल कर दिया गया है।
संयुक्त संचालक कृषि, दुर्ग संभाग ने आदेश जारी करते हुए उन्हें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमधा के अधीन पदस्थ किया है। निलंबन आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अभ्यावेदन और विभागीय स्तर पर हुई सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद कृषि विभाग में चल रहा विरोध भी समाप्त हो गया और हड़ताली कर्मचारी वापस काम पर लौट आए।
अफीम खेती प्रकरण के बाद हुई थी कार्रवाई
ग्राम समोदा में 5.20 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम की खेती का मामला 7 मार्च को सामने आया था। मामले को गंभीर मानते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू, पटवारी अनिता साहू और सर्वेयर शशिकांत साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।
संबंधित खेत में मक्का की फसल होना दर्शाने और वास्तविक स्थिति की पहचान नहीं कर पाने को लेकर लापरवाही मानी गई। इसके आधार पर 13 मार्च को उप संचालक कृषि, दुर्ग द्वारा एकता साहू को निलंबित कर दिया गया था।
अभ्यावेदन के बाद संभागायुक्त ने दिए बहाली के निर्देश
निलंबन आदेश के खिलाफ एकता साहू ने संयुक्त संचालक कृषि, दुर्ग संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। साथ ही 16 मार्च 2026 को उन्होंने दुर्ग संभागायुक्त के समक्ष भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निलंबन वापसी का अनुरोध किया।
23 मार्च को उप संचालक कृषि और अपीलार्थी दोनों के लिखित पक्ष सुने गए। चर्चा के बाद संभागायुक्त ने विभागीय जांच का अंतिम निर्णय कलेक्टर स्तर पर लंबित रहने की बात कहते हुए बहाली के निर्देश जारी किए, जिसके बाद संयुक्त संचालक कृषि ने पुनः पदस्थापना आदेश जारी कर दिया।

